PM Kisan सम्मान निधि योजना भारत सरकार ने किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है इस योजना के तहत सरकार किसानों को 6000 रूपये की राशि 2000 की तीन किस्तों में प्रदान करेगी। यह योजना का लाभ शुरआत में छोटे किसान ले सकते थे पर अब सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं आइये जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना –
योजना का नाम | किसान सम्मान निधि योजना |
लागू | 01 दिसंबर 2018 |
योजना का लाभ | साल में ₹6000 की आर्थिक सहायता |
आवेदन पोर्टल | www.pmkisan.gov.in |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है इसके अंतर्गत किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता जिसे ₹2000 की तीन किस्तों में दिया जाना है सुनिश्चित की गई है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 01/12/2018 से लागू की गई है इस तिथि के पश्चात अवधि से किसानों को इसका लाभ दिया जाना है।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के क्या उद्देश्य है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के निम्न उद्देश्य हैं
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत एक पूरक आय के माध्यम से किसानों को फसल चक्र के दौरान होने वाले संभावित व्यय की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
- इस योजना की मदद से किसानों को कृषि पद्धतियों के आधुनिकरण के लिए सक्षम बनाने के साथ-साथ साहूकारों के कर्ज के चंगुल से बचाना सरकार का उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं?
- यह योजना प्रारंभ में केवल छोटे व सीमांत किसानों (2 से 5 हेक्टेयर) के लिए शुरू की गई थी परंतु वर्तमान में सभी किसानों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इसमें भी सभी किसान पात्र हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है।
- इस योजना हेतु कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 तय की गई है अतः इस तिथि की स्थिति में भूमि अभिलेखों के अनुसार ही किसान लाभार्थी हो सकेंगे।
- यदि किसी व्यक्ति का नाम 1 फरवरी 2019 के बाद काश्तकार की मृत्यु के बाद उसके बारे वारिसनों के रूप में आया है तो ऐसे व्यक्ति इस योजना हेतु पात्र माने जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में कौन व्यक्ति अपात्र?
- व्यक्ति जिनका नाम 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि अभिलेख में भूमि को क्रय करने के पश्चात आया है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत प्रोफेशनल्स जैसे वकील इंजीनियर डॉक्टर आर्किटेक्ट आदि पात्र नहीं है।
- केंद्र व राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) इस योजना के लिए अपात्र हैं।
- सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिनकी मासिक पेंशन ₹10000 से अधिक है (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
- इनकम टैक्स देयी व्यक्तियों को इस योजना में अपात्र माना गया है
- संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्व में पदस्थ अथवा वर्तमान में पदस्थ सभी व्यक्तियों को इस योजना हेतु अपात्र माना गया है
- सभी संस्थागत भूमि धारियों को भी इस योजना हेतु अपात्र माना गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल www.pmkisan.gov.in शुरू किया गया है जिसमें राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि वे लाभार्थी किसानों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपेंगे।
- किसान इस पोर्टल पर जाकर Beneficiary Status सेक्शन पर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
- लाभार्थी सूची में नाम न होने की स्थिति में किसान स्वयं New Farmers Registration लिंक की मदद से अपनी जानकारी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदान कर सकते हैं।
- यदि किसी कारणवश लाभार्थी किसानों की जानकारी मे त्रुटि हो जाती है तो किसान पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी में स्वयं सुधार कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु एक बहु स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जो केंद्र राज्य व जिला स्तर पर योजना के लागू होने की मॉनिटरिंग करेगी
- योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग के अधीन एक प्रबंधन इकाई बनती गई है।
- यह इकाई एक मुख्य अधिशासी अधिकारी सीईसी के अंतर्गत काम करेगी जो इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए भी उत्तरदायी होगी।
- राज्य व जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन कर इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मुख्य बातें
- इस योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को वित्तीय सहायता उनके खाते में सीधे तौर पर दी जानी है।
- किसी एक भूमि अभिलेख में एक से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम होने पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग परिवार का सदस्य मानते हुए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना हेतु किसान परिवार की परिभाषा स्पष्ट की गई है जिसमें पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों को एक परिवार माना गया है।
- नवंबर 2021 की स्थिति में भारत के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है।
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PM Kisan योजना से जुड़े कुछ सवाल जवाब
PM Kisan योजना क्या है?
PM Kisa सम्मान निधि योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है इसके योजना अंतर्गत किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता दिया जाना है।
PM Kisan योजना कब शुरू हुई?
PM Kisan योजना 01 दिसंबर 2018 को शुरू की गयी।
PM Kisan योजना में किसानो को कितने रूपये मिलते हैं?
इस योजना में किसानो को साल में 6000 रूपये दिए जाना है जो की 3 किस्तों में दिया जाता है।